Wednesday, October 16, 2024
INR - Indian Rupee
USD
84.1374
EUR
92.1195
CNY
11.9070
GBP
109.9591
HomeNewsNew Driving License Rules: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव

New Driving License Rules: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव

ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव, जानें नए नियम

New Driving License Rules

नई दिल्ली, India A News, New Driving License Rules– नए ड्राइविंग लाइसेंस नियम: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव 1 जून से लागू हो गए हैं।

नए नियमों का उद्देश्य लाइसेंस प्रक्रिया को तेज करना और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है। इन नए नियमों में क्या व्यवस्थाएँ हैं और आम आदमी के लिए सिस्टम में क्या बदलाव होंगे; जानिए इस रिपोर्ट में…

नए नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए टेस्ट अब सरकारी आरटीओ के बजाय निजी केंद्रों पर लिए जाएंगे। इन निजी संस्थानों को लाइसेंस योग्यता के लिए टेस्ट कराने और प्रमाण पत्र जारी करने की मान्यता दी जाएगी। सड़क मंत्रालय का मानना है कि यह कदम लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा और सरकारी आरटीओ में प्रतीक्षा समय को कम करेगा।

New Driving License Rulesप्रदूषण से निपटने के लिए पहल

प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने करीब 9 लाख सरकारी वाहनों को रिटायर करने और कारों के उत्सर्जन नियमों को और सख्त करने की तैयारी भी की है। आपको बता दें कि ये मानक एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जो हवा की गुणवत्ता में सुधार करने और देश की सड़कों पर चलने वाले वाहनों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए तैयार किए गए हैं।

ये बदलाव जुर्माने में आएंगे: निर्धारित गति से अधिक गाड़ी चलाने पर 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना होगा। नया नियम लाया गया है कि यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पाया गया तो 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन मालिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

दस्तावेज बनाना होगा आसान: साथ ही मंत्रालय ने नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों को भी सरल बना दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु, निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को दोपहिया वाहनों के लिए कम से कम 1 एकड़ और चार पहिया वाहनों के लिए 2 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि ऐसे संस्थानों के लिए अच्छी परीक्षण सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा।

नोट- India A News केJoin my WhatsApp group “India A News” समूह से जुड़ने के लिए इस लिंक पर Join my WhatsApp group “India A News” पर क्लिक करें…

यह भी पढ़ेंः-

ब्लॉग को मोनेटाइज कैसे करें (How to Monetize A Blog)

PM Vishwakarma Yojana (पीएम विश्वकर्मा योजना)

ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए ?

Pardeep Kumar
Pardeep Kumarhttps://indiaanews.com
Pardeep Kumar: "India A News" Website Admin - Meet the driving force behind the insightful journalism and up-to-the-minute news at "India A News" – Pardeep Kumar, the dedicated administrator of Indiaanews.com. Pardeep Kumar leads with a vision, steering "India A News" to be a beacon of reliable and credible news reporting. His commitment to journalistic integrity and a keen understanding of the news landscape have shaped Indiaanews.com
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments